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दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना: श्रमिकों के परिवारों को 1 लाख की मदद
दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार (श्रम कल्याण परिषद) द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य फैक्ट्री में कार्यरत मृतक श्रमिकों के परिवारों को 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करना है। नीचे इस योजना की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रस्तुत है:
🛡️ योजनाओं का परिचय और उद्देश्य
- नाम: दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना
- संचालक: उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद (LABOUR WELFARE COUNCIL, UP)
उद्देश्य: फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की अकस्मात् मृत्यु पर उनके आश्रितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे आर्थिक संकट कम हो सके।
https://www.bharatupdatenews.com/dattopant-thengadi-mratak-shramik-yojana-up
💰 लाभ – 1 लाख रुपये
- मृतक श्रमिक के पति/पत्नी या आश्रितों (फिरोड़ी बेटा, अविवाहित बेटी) को एकमुश्त ₹1,00,000/- की सहायता राशि मिलती है। अगर श्रमिक अविवाहित था, तो इसके माता-पिता भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
- योजना का लाभ फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को ही मिलेगा, जिनकी मासिक आमदनी ₹15,000/- (मूल + महंगाई भत्ता) से अधिक नहीं है।
📌 पात्रता मानदंड
- रजिस्ट्रेशन: मृतक श्रमिक फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए।
- वेतन सीमा: उसकी मासिक कुल आय ₹15,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- नियमित रोजगार: कम से कम 6 महीने तक नियमित रूप से फैक्ट्री में कार्य किया होना चाहिए।
- समय सीमा: मृतक की मृत्यु के बाद एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य है।
- लाभार्थी: प्राथमिकता श्रमिक की विधवा को होगी; विधवा न रहने पर आश्रित (बेटा/बेटी) को; अविवाहित श्रमिक की स्थिति में माता-पिता पात्र माने जाएँगे।
📝 आवेदन प्रक्रिया
- पंजीकरण/लॉगिन: आधिकारिक श्रम कल्याण परिषद UP पोर्टल (उदा. skpuplabour.in) पर “न्यू यूजर” के रूप में रजिस्टर करें और लॉगिन करें।
- फॉर्म भरें: “दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना” का चयन करें, आवश्यक विवरण भरें और आवेदन सबमिट करें।
- दस्तावेज अपलोड: आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक (IFSC सहित), आश्रित संबंध प्रमाण-पत्र (राशन कार्ड/परिवार-पंजी), आदि की पक्की/पढ़ी गई छायाप्रति अपलोड करें।
- सत्यापन: क्षेत्रीय उप/अपर श्रम कल्याण आयुक्त व श्रम प्रवर्तन अधिकारी आवेदन सत्यापित करते हैं—15 दिन का समय सीमा तय है।
- भुगतान: सत्यापन के बाद ₹1,00,000/- सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जा सकता है। SMS/ईमेल द्वारा स्थिति की जानकारी दी जाती है।
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⏳ समयसीमा
- मृतक श्रमिक की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
📌 तुलना – अंतिम संस्कार सहायता (₹5,000)
दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना ₹1 लाख रुपए की सहायता देती है, जबकि मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना अंत्येष्टि हेतु ₹5,000/- की सहायता देती है। ये दो योजनाएँ अलग हैं और अद्वितीय लाभ प्रदान करती हैं।
💡 लाभ और विशेषताएँ
- तेज़ अविलंब सहायता: मृत्यु के तुरंत बाद आर्थिक रूप से समर्थ बनाकर संकट से निपटने में मदद।
- सीधा भुगतान: बैंक ट्रांसफ़र की सुविधा, जिससे रिश्वत/वित्तीय बाधाएं कम होती हैं।
- पारदर्शी प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और मॉनिटरिंग से समय की बचत।
- गंभीर आर्थिक निवारण: बड़े खर्च जैसे शिक्षा, ऋण-सम्मानन आदि में समर्थन।
📋 सुझाव और सावधानियाँ
सुझाव / सावधानी |
विवरण |
दस्तावेज तैयार रखें |
मृत्यु प्रमाण, पंजीकरण, बैंक डिटेल्स, आश्रित संबंध आदि फ़ाइल ज़रूरी। |
समय पर आवेदन करें |
1 वर्ष की समय सीमा पूरी करना आवश्यक है। |
सत्यापन पीरियड को समझें |
सत्यापन में 15‑30 दिन लग सकते हैं; स्थिति को समय-समय पर ऑनलाइन देखें। |
कॉपी करें आवेदन संख्या |
स्वीकृति की ट्रैकिंग के लिए यह महत्वपूर्ण है। |
सहायता कार्यालय संपर्क करें |
किसी प्रक्रिया में दिक्कत होने पर नज़दीकी श्रम कल्याण परिषद कार्यालय से संपर्क करें (UP में उपलब्ध)। |
🔚 निष्कर्ष
दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना श्रमिक परिवार की आकस्मिक आर्थिक मुश्किलों में एक अहम सहारा है। ₹1 लाख की यह राशी किसी कीत्रिक गिरफ्त डुबकी या असामयिक প্রয়োজनों में राहत दे सकती है। पात्रता पूरी करने एवं समय पर आवेदन करने पर यह योजना उन परिवारों के लिए बेहद सहायक सिद्ध होती है।
यदि आप कठिन आर्थिक स्थिति से जूझते हुए हैं या किसी परिचित परेशानी में है, तो अबही आवेदन करें और यथासंभव लाभ प्राप्त करें। यदि आप आवेदन में सहायता चाहते हैं, तो मैं वह जानकारी भी दे सकता/सकती हूँ।


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