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ITR Form 2025-26: जानें किसे कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए?
ITR Form क्या है?
ITR Form यानी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, वो दस्तावेज़ है जिससे आप अपनी सालाना कमाई और टैक्स की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देते हैं। हर टैक्सपेयर को अपनी आय के अनुसार सही ITR Form चुनकर फाइल करना होता है। भारत सरकार ने ITR-1 से लेकर ITR-7 तक कुल 7 तरह के फॉर्म निर्धारित किए हैं।
ITR-1 (सहज) किसके लिए है?
ITR-1 उन व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी आय ₹50 लाख से कम है और जो वेतन, पेंशन या एक मकान से किराया तथा अन्य स्रोत से ब्याज कमाते हैं।
ITR-2 किसके लिए है?
अगर आपकी आय ₹50 लाख से अधिक है, या आपके पास पूंजीगत लाभ (Capital Gain), एक से अधिक मकान, विदेशी संपत्ति या अघोषित आय है तो आपको ITR-2 फॉर्म भरना होगा।
ITR-3 किसे भरना चाहिए?
अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंट आदि हैं, तो आपको ITR-3 फॉर्म का उपयोग करना चाहिए।
ITR-4 (सुगम) किसके लिए है?
यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो Presumptive Income Scheme (44AD, 44ADA, 44AE) के तहत आते हैं और जिनकी कुल आय ₹50 लाख से कम है।
ITR-5, ITR-6 और ITR-7 किनके लिए हैं?
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ITR-5: LLPs, AOPs, ट्रस्ट्स आदि के लिए
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ITR-6: वे कंपनियां जो सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं लेतीं
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ITR-7: ट्रस्ट, धार्मिक संस्था, NGO आदि के लिए
निष्कर्ष
सही ITR Form का चुनाव करना बेहद जरूरी है। अगर आप गलत फॉर्म चुनते हैं तो आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या जुर्माना लग सकता है। समय पर और सही फॉर्म से ITR फाइल करना टैक्स बचाने और कानूनी दिक्कतों से बचने का सही तरीका है।


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